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नया नियम आने से पहले क्लियर करें चालान! जानिए eChallan पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट करने का पूरा प्रोसेस

नया नियम आने से पहले क्लियर करें चालान! जानिए eChallan पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट करने का पूरा प्रोसेस


पेंडिंग ट्रैफिक चालान को इग्नोर करना जल्द ही गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में ऐसे बदल ...और पढ़ें



ट्रैफिक चालान के नए नियम लागू होने से पहले ऐसे करें ऑनलाइन पेमेंट। Photo- ChatGPT.



टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पेंडिंग ट्रैफिक चालान को इग्नोर करना जल्द ही व्हीकल ओनर्स के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में ऐसे बदलावों का प्रपोजल रखा है, जो अनपेड ई-चालान पर कार्रवाई को और सख्त बनाएंगे। अगर ये ड्राफ्ट रूल्स लागू हो जाते हैं, तो ड्राइवर्स को तय टाइम के अंदर चालान भरना होगा या उसे चैलेंज करना होगा। ऐसा न करने वालों को जब तक चालान क्लियर नहीं होगा, तब तक गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम- जैसे रिन्यूअल या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दूसरे काम नहीं करने दिए जाएंगे। ये रूल अभी सिर्फ ड्राफ्ट स्टेज में है और फाइनल कानून नहीं बना है। आगे की झंझट से बचने के लिए ड्राइवर्स को अपने पेंडिंग चालान टाइम पर चेक करके क्लियर करते रहना चाहिए।


यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के शेयर किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक, एक बार जब चालान फाइनल हो जाता है और अनपेड रहता है, तो सरकारी पोर्टल पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को ‘Not to be Transacted’ मार्क कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पेंडिंग चालान क्लियर होने तक मालिक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा कोई काम पूरा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, पेंडिंग चालान क्लियर करने के लिए रजिस्टर्ड मालिक या लाइसेंस होल्डर को डिजिटल अलर्ट भी भेजे जाएंगे।



हालांकि इन नियमों में सीधे तौर पर ये नहीं कहा गया है कि गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, लेकिन चालान भरे बिना गाड़ी चलाते रहने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो आखिर में गाड़ी जब्त होने तक जा सकती है। टाइम पर चालान भरना इस तरह की बेकार की झंझट से बचने और गाड़ी से जुड़े काम बिना रुके करवाने का सबसे आसान तरीका है।



मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि अगर चालान का मामला कोर्ट या किसी दूसरी लीगल अथॉरिटी के पास है, तो ये रूल लागू नहीं होगा। इसके अलावा, चालान पेंडिंग होने पर भी लोग अपनी गाड़ी का टैक्स भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।




इसके साथ ही, अथॉरिटीज ने इस रूल को लागू करने के लिए एक क्लियर टाइमलाइन भी सेट की है। इस प्रपोजल के तहत हर स्टेट गवर्नमेंट को रूल लागू होने के छह महीने के अंदर ट्रैफिक पेनाल्टी के केसेज निपटाने के लिए एक अलग ऑनलाइन सिस्टम बनाना होगा। इसमें वीडियो हियरिंग भी शामिल है।


इसमें ये भी कहा गया है कि सुनवाई पूरी होने के बाद अथॉरिटीज को 30 दिनों के अंदर फैसला सुनाना होगा और अगर कोई अपील की जाती है, तो उसका फैसला भी 30 दिनों में ही करना होगा। इन टाइमलाइन्स को पूरा न करने वाले अफसरों पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अथॉरिटीज का कहना है कि इससे काम में जवाबदेही बढ़ेगी।


एक और बड़ा बदलाव ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक वॉर्निंग्स को अब ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा और बार-बार नियम तोड़ने वालों के केस में पुराने वायलेशन्स की तरह गिना जाएगा। ड्राफ्ट में गाड़ी को स्क्रैप करने, पूरी तरह खराब होने, तबाह होने या भारत से बाहर ले जाने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी लाया गया है। केंद्र सरकार ने फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इन ड्राफ्ट रूल्स पर पब्लिक से फीडबैक मांगा है।
ऑनलाइन ट्रैफिक चालान कैसे भरें?

अपना ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने के लिए, ऑफिशियल eChallan पोर्टल पर जाएं > ‘Check Challan Status’ पर क्लिक करें > चालान नंबर/गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालकर अपना चालान सर्च करें > CAPTCHA कोड डालें और ‘Get Details’ पर क्लिक करें > अगर कोई पेंडिंग चालान दिखता है, तो डिटेल्स चेक करें और ‘Pay Now’ बटन पर क्लिक करें > OTP वेरिफिकेशन पूरा करें > चालान का पेमेंट करें > अपने रिकॉर्ड के लिए पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड या सेव कर लें।
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