Google Play Store पर लौटा Telegram, लेकिन 30 जून तक जारी रहेगी यह पाबंदी
Google Play Store पर लौटा Telegram, लेकिन 30 जून तक जारी रहेगी यह पाबंदी
टेलीग्राम एक हफ्ते के अस्थायी बैन के बाद Google Play Store पर वापस आ गया है, जिसे NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा के मद्देनजर लगाया गया था। ...और पढ़ें

करीब एक हफ्ते तक टेंपरेरी बैन के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम Google Play Store पर वापस आ गया है। जी हां, केंद्र सरकार ने NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा को देखते हुए 16 जून से 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया था। हालांकि, अभी तक Apple के App Store पर ये एप उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एप्पल यूजर्स को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
क्यों लगाया गया था बैन?
दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने केंद्र सरकार से टेलीग्राम पर कार्रवाई की मांग रखी थी। एजेंसी का कहना था कि कुछ संगठित नकल गिरोह इस प्लेटफॉर्म का यूज करके NEET-UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे थे और यहां तक की उनसे धोखाधड़ी की जा रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर टेलीग्राम की सर्विस को टेंपरेरी ब्लॉक किया था।
30 जून तक जारी रहेगी यह पाबंदी
हालांकि Telegram की वापसी के बाद भी इसके मैसेज-एडिटिंग फीचर पर अभी के लिए रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार ने इस फीचर को 30 जून तक इनएक्टिव रखने का फैसला किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे फर्जी मैसेज और गलत जानकारी के प्रसार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को ठहराया सही
दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में Telegram FZ LLC की याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इस दौरान अदालत ने कहा था कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और इमरजेंसी सिचुएशन में उठाए गए कदम उचित और अनुपातिक हैं।
टेलीग्राम एक हफ्ते के अस्थायी बैन के बाद Google Play Store पर वापस आ गया है, जिसे NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा के मद्देनजर लगाया गया था। ...और पढ़ें

करीब एक हफ्ते तक टेंपरेरी बैन के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम Google Play Store पर वापस आ गया है। जी हां, केंद्र सरकार ने NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा को देखते हुए 16 जून से 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया था। हालांकि, अभी तक Apple के App Store पर ये एप उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एप्पल यूजर्स को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
क्यों लगाया गया था बैन?
दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने केंद्र सरकार से टेलीग्राम पर कार्रवाई की मांग रखी थी। एजेंसी का कहना था कि कुछ संगठित नकल गिरोह इस प्लेटफॉर्म का यूज करके NEET-UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे थे और यहां तक की उनसे धोखाधड़ी की जा रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर टेलीग्राम की सर्विस को टेंपरेरी ब्लॉक किया था।
30 जून तक जारी रहेगी यह पाबंदी
हालांकि Telegram की वापसी के बाद भी इसके मैसेज-एडिटिंग फीचर पर अभी के लिए रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार ने इस फीचर को 30 जून तक इनएक्टिव रखने का फैसला किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे फर्जी मैसेज और गलत जानकारी के प्रसार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को ठहराया सही
दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में Telegram FZ LLC की याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इस दौरान अदालत ने कहा था कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और इमरजेंसी सिचुएशन में उठाए गए कदम उचित और अनुपातिक हैं।
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