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झारखंड बीएड, बीपीएड, एमएड प्रवेश परीक्षा मॉडल उत्तर जारी, यूपीएससी परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा

झारखंड बीएड, बीपीएड, एमएड प्रवेश परीक्षा मॉडल उत्तर जारी, यूपीएससी परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा



झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने 31 मई को हुई बीएड, बीपीएड, एमएड प्रवेश परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर दी है, जिस पर 8 जून तक आ ...और पढ़ें





झारखंड बीएड, बीपीएड, एमएड प्रवेश परीक्षा मॉडल उत्तर जारी।


बीएड, बीपीएड, एमएड प्रवेश परीक्षा मॉडल उत्तर जारी।


अभ्यर्थी 8 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां।


यूपीएससी परीक्षा हेतु रांची के बरियातू में निषेधाज्ञा।


रांची। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने 31 मई को आयोजित बीएड, बीपीएड, एमएड प्रवेश परीक्षा का माडल उत्तर जारी कर दिया है। इस परीक्षा के चारों सेट के प्रश्नों का माडल उत्तर जारी किया गया है। पर्षद ने इसपर अभ्यर्थियों से आठ जून शाम पांच बजे तक साक्ष्य एवं तथ्य के साथ आपत्तियां मांगी हैं।


बता दें कि यह परीक्षा राज्य के आठ जिलों रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा में बनाए गए कुल 94 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 46 हजार अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिनमें लगभग 83 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।
यूपीएससी परीक्षा को लेकर बरियातू क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट (आरटी-2), कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट (सीआरटी-3) एवं रिक्रूटमेंट टेस्ट (आरटी-4) परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर प्रशासन ने रांची के बरियातू क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।



उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के आलोक में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है।


6 जून को प्रातः 6:30 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक तथा 7 जून को प्रातः 6:30 बजे से अपराह्न 7:00 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी।


हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को इससे छूट दी गई है। यह आदेश राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, बरियातू, रांची परीक्षा केंद्र के आसपास लागू रहेगा।
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