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रांची के 'धुनकी' रूफटॉप बार में आधी रात छापा, पुलिस को देख बार से भागे युवक-युवतियां

रांची के 'धुनकी' रूफटॉप बार में आधी रात छापा, पुलिस को देख बार से भागे युवक-युवतियां

रांची के लालपुर स्थित धुनकी रूफटॉप बार पर शनिवार देर रात पुलिस ने निर्धारित समय से अधिक संचालन के कारण छापा मारा। पुलिस को देख बार में मौजूद युवक-युवत ...और पढ़ें








रांची के 'धुनकी' रूफटॉप बार पर आधी रात छापा



 राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित धुनकी रूफटॉप बार में शनिवार देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बार को बंद करा दिया।

जानकारी के अनुसार रात करीब 12:30 बजे लालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और निर्धारित समय सीमा के बाद संचालित हो रहे बार को बंद कराया।
बड़ी संख्या में युवक-युवतियां मौजूद

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बार में तेज आवाज में डीजे बज रहा था और बड़ी संख्या में युवक-युवतियां मौजूद थीं। पुलिस के पहुंचते ही बार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग जल्दबाजी में बार से बाहर निकलने लगे, जिससे परिसर के बाहर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
मौके पर कुछ नाबालिग भी मौजूद

बताया जा रहा है कि मौके पर कुछ नाबालिग भी मौजूद थे, जिसकी भी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि धुनकी रूफटॉप बार के खिलाफ देर रात तक संचालन और तेज ध्वनि में संगीत बजाने की शिकायतें पहले भी कई बार मिल चुकी हैं।





शिकायतों के आधार पर कुछ समय पूर्व बार प्रबंधन के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई थी। आरोप है कि बार प्रबंधन जिला प्रशासन एवं न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए लगातार देर रात तक बार का संचालन कर रहा था।

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अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशंका

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि देर रात तक बार खुले रहने से क्षेत्र में अव्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण और अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशंका बनी रहती है।

गौरतलब है कि हाल ही में ध्वनि प्रदूषण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा था कि न्यायालय के मौखिक आदेशों का अपेक्षित पालन नहीं हो रहा है और संबंधित अधिकारी भी उल्लंघन के मामलों में पर्याप्त कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं।



रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने पर रोक

कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने पूर्व में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और तेज ध्वनि के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। ऐसे में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजने और बार संचालन के मामले ने एक बार फिर नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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