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रामगढ़ में रक्षा मंत्रालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, 1.42 करोड़ के मुआवजे का मामला

रामगढ़ में रक्षा मंत्रालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, 1.42 करोड़ के मुआवजे का मामला



रामगढ़ कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश भूमि अधिग्रहण मुआवजे के 1.42 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए जारी किय ...और पढ़ें





 झारखंड के रामगढ़ में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लगभग 1.42 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूली के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया है।


यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1990 एवं संबंधित लैंड एग्जीक्यूशन केस संख्या 1/2005 में पारित किया गया। अदालत के अनुसार वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों/याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाना था, इसमें मूल मुआवजा राशि और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है।

चल संपत्ति होगी कुर्क

न्यायालय ने कहा कि अब तक कुल एक करोड़ 42 लाख 20 हजार 809.48 रुपए का भुगतान नहीं किया गया है।
अदालत ने बैलिफ़ को निर्देश दिया है कि वह पंजाब रेजिमेंट सेंटर (पीआरसी), रामगढ़ कैंट से संबंधित विभिन्न खातों और प्काटों की चल संपत्ति को कुर्क करे। संबंधित भूमि रामगढ़ जिले के बुजुर्ग जमीरा एवं पोछरा गांवों में स्थित बताई गई है।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि बकाया राशि और कुर्की खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति को न्यायालय के अगले आदेश तक कुर्क रखा जाएगा। बैलिफ़ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 14 मई 2026 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
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