झारखंड के बिल्डरों को बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का न्योता, रेरा अध्यक्ष ने गिनाए फायदे
झारखंड के बिल्डरों को बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का न्योता, रेरा अध्यक्ष ने गिनाए फायदे
बिहार RERA ने झारखंड के बिल्डरों और निवेशकों को बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। ...और पढ़ें

झारखंड के बिल्डरों को बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का न्योता
HIGHLIGHTS
बिहार RERA ने झारखंड के बिल्डरों को आमंत्रित किया।
बिहार में आवासीय परियोजनाओं की व्यापक संभावनाएं मौजूद।
RERA ने प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाया।
राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार के भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने झारखंड में कार्यरत बिल्डरों और निवेशकों को बिहार के रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राज्य में आवासीय परियोजनाओं की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से आम लोगों की आवासीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है।
रांची में आयोजित ‘रेरा बिहार से रूबरू’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और रेरा निवेशकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, जिससे राज्य में रियल एस्टेट कारोबार को नई गति मिल सके। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड के बिल्डरों और संभावित घर खरीदारों को बिहार में उपलब्ध अवसरों तथा रेरा द्वारा लागू की गई पारदर्शी व्यवस्थाओं की जानकारी देना था।
निवेशकों के लिए आसान की गई प्रक्रिया
विवेक कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फिल्टर आधारित व्यवस्था लागू की है। इससे प्रमोटरों को आवेदन के समय दस्तावेज जमा करने और स्वीकृति लेने में कम परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि यदि बिल्डर सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करते हैं तो प्राधिकरण निबंधन प्रक्रिया में सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया अपनाता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि रेरा बिहार केवल निवेश को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या उपभोक्ता हितों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाती है।
झारखंड के अधिकारियों ने की सराहना
कार्यक्रम में झारखंड के विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, झारखंड रेरा के अध्यक्ष बिरेन्द्र भूषण, राज्य के कई बिल्डर्स और बिहार में घर खरीदने के इच्छुक लोगों ने भाग लिया। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि रेरा बिहार की कार्यशैली सराहनीय है और झारखंड रेरा को भी इसी तरह घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
झारखंड रेरा के अध्यक्ष बिरेन्द्र भूषण ने कहा कि रेरा बिहार के कामकाज को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से कई उपयोगी जानकारियां मिली हैं, जिन्हें झारखंड में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
खरीदारों और प्रमोटरों को दी गई जानकारी
रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने परियोजनाओं के रेरा निबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश से पहले खरीदारों को उसका पंजीकरण अवश्य जांचना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान रेरा बिहार की टीम ने विस्तृत प्रस्तुति देकर बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में उपलब्ध अवसरों, प्रमोटरों के लिए आसान की गई प्रक्रियाओं और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए दो लघु फिल्में भी प्रदर्शित की गईं। कार्यक्रम के अंत में खुले संवाद सत्र में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया, जिससे निवेशकों और खरीदारों को रेरा अधिनियम की बेहतर समझ मिल सकी।
बिहार RERA ने झारखंड के बिल्डरों और निवेशकों को बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। ...और पढ़ें

झारखंड के बिल्डरों को बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का न्योता
HIGHLIGHTS
बिहार RERA ने झारखंड के बिल्डरों को आमंत्रित किया।
बिहार में आवासीय परियोजनाओं की व्यापक संभावनाएं मौजूद।
RERA ने प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाया।
राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार के भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने झारखंड में कार्यरत बिल्डरों और निवेशकों को बिहार के रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राज्य में आवासीय परियोजनाओं की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से आम लोगों की आवासीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है।
रांची में आयोजित ‘रेरा बिहार से रूबरू’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और रेरा निवेशकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, जिससे राज्य में रियल एस्टेट कारोबार को नई गति मिल सके। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड के बिल्डरों और संभावित घर खरीदारों को बिहार में उपलब्ध अवसरों तथा रेरा द्वारा लागू की गई पारदर्शी व्यवस्थाओं की जानकारी देना था।
निवेशकों के लिए आसान की गई प्रक्रिया
विवेक कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फिल्टर आधारित व्यवस्था लागू की है। इससे प्रमोटरों को आवेदन के समय दस्तावेज जमा करने और स्वीकृति लेने में कम परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि यदि बिल्डर सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करते हैं तो प्राधिकरण निबंधन प्रक्रिया में सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया अपनाता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि रेरा बिहार केवल निवेश को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या उपभोक्ता हितों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाती है।
झारखंड के अधिकारियों ने की सराहना
कार्यक्रम में झारखंड के विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, झारखंड रेरा के अध्यक्ष बिरेन्द्र भूषण, राज्य के कई बिल्डर्स और बिहार में घर खरीदने के इच्छुक लोगों ने भाग लिया। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि रेरा बिहार की कार्यशैली सराहनीय है और झारखंड रेरा को भी इसी तरह घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
झारखंड रेरा के अध्यक्ष बिरेन्द्र भूषण ने कहा कि रेरा बिहार के कामकाज को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से कई उपयोगी जानकारियां मिली हैं, जिन्हें झारखंड में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
खरीदारों और प्रमोटरों को दी गई जानकारी
रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने परियोजनाओं के रेरा निबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश से पहले खरीदारों को उसका पंजीकरण अवश्य जांचना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान रेरा बिहार की टीम ने विस्तृत प्रस्तुति देकर बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में उपलब्ध अवसरों, प्रमोटरों के लिए आसान की गई प्रक्रियाओं और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए दो लघु फिल्में भी प्रदर्शित की गईं। कार्यक्रम के अंत में खुले संवाद सत्र में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया, जिससे निवेशकों और खरीदारों को रेरा अधिनियम की बेहतर समझ मिल सकी।
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