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हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण, राज्यपाल ने दी मंजूरी


हरियाणा के युवाओं को राज्य के प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी नौकरियों के बिल पर राज्यपाल सत्यदेव नायारण आर्या ने मंगलवार को अपनी सहमति दे दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा।

हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ''बहुत खुशी के साथ आप सबसे साझा कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद 'The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई।''

पिछले साल, नवंबर महीने में हरियाणा के लोगों को राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल हरियाणा विधानसभा में पास हुआ था। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी।


उन्होंने लिखा था कि हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है।अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं,यही मेरी कामना है।

वहीं, इससे जुड़े अध्यादेश के ड्राफ्ट को हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने पिछले साल जुलाई में अपनी मंजूरी दे दी थी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय युवकों की भर्ती अनिवार्य करने को लेकर इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा था, जिसे बाद में पास कर दिया गया था। 

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