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कोविड-19 निगेटिव होने के बावजूद जबरन क्वारंटाइन में रखा गया, ब्रिटेन से लौटे परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया


ब्रिटेन से लौटने के बाद सात दिनों के सरकारी क्वारंटाइन (Institutional Quarantine) में भेजे गए परिवार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से कहा कि चूंकि उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव थी, ऐसे में यह कार्रवाई अवैध तरीके से बंधक बनाने जैसी है। परिवार में दो नाबालिग बच्चे भी हैं।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने द्वारका के होटल विवांता में क्वारंटाइन में रखे गए परिवार की अर्जी पर नागर विमानन और विदेश मंत्रालय के अलावा दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है।


परिवार की ओर से पेश हुए वकील गणेश चंद शर्मा ने अदालत को बताया कि ब्रिटेन से 20 फरवरी को लौटने के बाद परिवार के सभी सदस्यों का कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद उन्हें गैरकानूनी और अवैध तरीके से सरकारी क्वारंटाइन में भेजा गया।

शर्मा ने कहा कि दिल्ली हवाईअड्डे की वेबसाइट पर पोस्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार, ब्रिटेन से आने वाले सभी लोगों के लिए सरकारी क्वारंटाइन में रहना आवश्यक नहीं है और यह सिर्फ उनके लिए अनिवार्य है, जिनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ऐसे में कार्रवाई अवैध थी।

अर्जी में कहा गया है कि ब्रिटेन से यात्रा शुरू करने से पहले परिवार के सभी सदस्यों की कोविड-19 जांच हुई थी और उन्हें यात्रा करने के लिए फिट घोषित किया गया था।

दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 145 नए मरीजों की पुष्टि हुई जबकि दो संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली में कुल मामले 6,38,173 हो गए हैं। नमूनों के संक्रमित आने की दर 0.25 प्रतिशत है। बुलेटिन में बताया गया है कि एक दिन पहले 58,327 नमूनों की जांच की गई थी। उसमें बताया गया है कि दो संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या 10,903 पर पहुंच गई है।

दिल्ली में 16 फरवरी को 94 मामले सामने आए थे जो एक दिन में सामने आने वाले मामलों की बीते नौ महीनों में सबसे कम संख्या थी। बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1054 हो गई है, जो एक दिन पहले 1041 थी। उसमें बताया गया है कि मंगलवार तक होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की संख्या 472 है।   

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