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क्या आप भी भूल गए पुरानी नौकरी का पीएफ? EPFO के इनएक्टिव खातों में पड़े हैं 9,330 करोड़

क्या आप भी भूल गए पुरानी नौकरी का पीएफ? EPFO के इनएक्टिव खातों में पड़े हैं 9,330 करोड़

श्रम मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक निष्क्रिय ईपीएफ खातों में ₹9,330.56 करोड़ जमा हैं। ईपीएस लाभ के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ...और पढ़ें










डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपने कभी नौकरी बदली है और पुरानी कंपनी का पीएफ ट्रांसफर करना या निकालना भूल गए हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक ईपीएफ के इन-ऑपरेटिव खातों में कुल 9,330.56 करोड़ रुपये जमा हैं।


इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि ईपीएस एक साझा फंड होता है। इसमें पेंशन या निकासी का लाभ लेने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, इसलिए आप जब भी अपना क्लेम सबमिट करेंगे, आपको आपकी बकाया राशि मिल जाएगी।
इन-ऑपरेटिव खाते पर मिलने वाला ब्याज

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर सेवानिवृत्ति, स्थायी रूप से विदेश बसने या खाताधारक की मृत्यु के बाद किसी खाते में लगातार 3 साल तक कोई अंशदान जमा नहीं होता है, तो उस खाते को निष्क्रिय मान लिया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे खातों में पड़े पैसे पर हमेशा ब्याज जुड़ता रहेगा, तो ऐसा नहीं है।



नियमों के मुताबिक, ईपीएफ खाते में सदस्य के 58 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही ब्याज मिलता है। 58 साल की उम्र पार करने के बाद खाते में जमा रकम पर कोई नया ब्याज नहीं जोड़ा जाता।
खाता निष्क्रिय होने पर क्या उठाएं कदम

यदि आपका खाता निष्क्रिय हो गया है और आप अभी भी ईपीएफ एक्ट के दायरे में आने वाली किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने पुराने खाते का पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से नए खाते में ट्रांसफर करा लेना चाहिए। वहीं, अगर आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो आप ईपीएफओ के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पूरी जमा राशि को आसानी से निकाल सकते हैं।


यदि आप 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या पूर्ण रूप से सेवानिवृत्त हैं, तो घर बैठे अपना पैसा निकालने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10C और 10D) पर क्लिक करें और अपने UAN से जुड़ा बैंक खाता नंबर दर्ज करके उसे वेरिफाई करें।


पूरी राशि निकालने के लिए फॉर्म 19 का चयन करें और बैंक के कैंसल चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें। अंत में, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी डालकर अपना क्लेम सबमिट कर दें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आम तौर पर 7 से 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
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