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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस को किया बंद


सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को कथित यौन उत्पीड़न मामले में फंसाने के षड्यंत्र की जांच के लिए स्वत: संज्ञान के आधार पर शुरू की गई जांच प्रक्रिया बंद कर दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ एक साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की साजिश को जस्टिस गोगोई के फैसलों से जोड़ा जा सकता है, जिसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) पर उनके विचार भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूर्व न्यायमूर्ति एके पटनायक की रिपोर्ट पर आधारित है, जिन्हें न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ आरोपों में एक बड़ी साजिश की जांच करने का काम सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट में पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ साजिश को स्वीकार किया गया है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को दो साल गुजर चुके हैं और गोगोई को फंसाने के षड्यंत्र की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत ही कम रह गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था।


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