Live TV

राज्य

[States][twocolumns]

देश

[Desh][list]

राजनीति

[Politics][list]

JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते की जमानत याचिका खारिज, CID कोर्ट से नहीं मिली राहत

JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते की जमानत याचिका खारिज, CID कोर्ट से नहीं मिली राहत


जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को सीआईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।








पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते


पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांग्ते की जमानत याचिका खारिज।


सीआईडी कोर्ट ने खियांग्ते को राहत देने से इनकार किया।


ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम दिलाने में मुख्य भूमिका का आरोप।



राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को राहत नहीं मिली है। सीआईडी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

इससे पूर्व, 3 सितंबर को दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है।



दोषी ठहराए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी में भी ऐसा कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या साक्ष्य नहीं मिला जो उन्हें दोषी ठहराए, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।


दूसरी ओर, सीआईडी की जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एक ब्लैकलिस्टेड निजी कंपनी (टीडीपीएल) को परीक्षा आयोजित करने का काम दिलाने और इसके एवज में भारी कमीशन लेने में उनकी मुख्य भूमिका रही है। पूछताछ के दौरान साक्ष्य नष्ट करने की कोशिशों की बात सामने आने पर सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
Post A Comment
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


मिर्च मसाला

[Mirchmasala][threecolumns]

विदेश

[Videsh][twocolumns]

बिज़नेस

[Business][list]

स्पोर्ट्स

[Sports][bsummary]