कोडरमा में मिलावटी मिठाइयों पर चला प्रशासन का डंडा, कई प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
कोडरमा में मिलावटी मिठाइयों पर चला प्रशासन का डंडा, कई प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
कोडरमा में खाद्य सुरक्षा विभाग और टोबैको कंट्रोल सेल की टीम ने 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अजंता स्वीट्स सहित कई दुकानों से मिलावटी मिठाई, बासी चिकन और मिलावटी हल्दी नष्ट की गई, तथा लाइसेंस न होने पर नोटिस जारी किए गए।

खाद्य सुरक्षा टीम ने झुमरीतिलैया में 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जागरण
खाद्य सुरक्षा टीम ने झुमरीतिलैया में 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
अजंता स्वीट्स से मिलावटी जलेबी, बालूशाही, मिल्क केक नष्ट किए गए।
संवाद सहयोगी, कोडरमा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं टोबैको कंट्रोल सेल की संयुक्त टीम ने झुमरीतिलैया में स्टेशन के पास रांची-पटना रोड एवं खुदरा पट्टी स्थित करीब 25 खाद्य प्रतिष्ठानों व फूड स्टाल का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की जांच की गई।
जांच में अजंता स्वीट्स में अखाद्य रंग से निर्मित दो किलो जलेबी, पांच किलो बालूशाही एवं छह किलो मिलावटी मिल्क केक की पुष्टि हुई। सभी को नष्ट कराया गया। गुप्ता मिष्ठान में अखाद्य रंग से निर्मित लड्डू भी नष्ट कराया गया।
बजरंगी मिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाया गया। वहीं लखनवी 2.0 रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी और बासी चिकन मिलने पर उसे नष्ट कराया गया। संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
जांच के दौरान विभिन्न होटलों में पनीर, खोआ, मिठाई, चाट, छोले और चटनी की भी जांच की गई। सभी संचालकों को निर्धारित मात्रा में फूड कलर का इस्तेमाल करने और मिलावटी मिठाई नहीं बेचने का निर्देश दिया गया। मिठाइयों पर मिलावटी के बजाय शुद्ध चांदी का वर्क लगाने को कहा गया।
खुदरा पट्टी की किराना दुकानों की जांच में किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान के पास फूड लाइसेंस नहीं मिला। सभी दुकानदारों को सात दिनों के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया। हल्दी, नमकीन, डिब्बाबंद लड्डू व बर्फी की जांच की गई। बर्णवाल किराना दुकान में पांच किलो मिलावटी हल्दी मिलने पर उसे नष्ट कराया गया और नोटिस जारी किया गया।
टोबैको कंट्रोल सेल की जांच में चार दुकानों पर खुले में सिगरेट व गुटखा बेचने पर जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों को बताया गया कि खुला सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचना कोटपा कानून का उल्लंघन है। सरकारी कार्यालय, स्कूल व अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने तथा चेतावनी पोस्टर लगाने का निर्देश दिया गया।
कोडरमा में खाद्य सुरक्षा विभाग और टोबैको कंट्रोल सेल की टीम ने 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अजंता स्वीट्स सहित कई दुकानों से मिलावटी मिठाई, बासी चिकन और मिलावटी हल्दी नष्ट की गई, तथा लाइसेंस न होने पर नोटिस जारी किए गए।

खाद्य सुरक्षा टीम ने झुमरीतिलैया में 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जागरण
खाद्य सुरक्षा टीम ने झुमरीतिलैया में 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
अजंता स्वीट्स से मिलावटी जलेबी, बालूशाही, मिल्क केक नष्ट किए गए।
संवाद सहयोगी, कोडरमा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं टोबैको कंट्रोल सेल की संयुक्त टीम ने झुमरीतिलैया में स्टेशन के पास रांची-पटना रोड एवं खुदरा पट्टी स्थित करीब 25 खाद्य प्रतिष्ठानों व फूड स्टाल का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की जांच की गई।
जांच में अजंता स्वीट्स में अखाद्य रंग से निर्मित दो किलो जलेबी, पांच किलो बालूशाही एवं छह किलो मिलावटी मिल्क केक की पुष्टि हुई। सभी को नष्ट कराया गया। गुप्ता मिष्ठान में अखाद्य रंग से निर्मित लड्डू भी नष्ट कराया गया।
बजरंगी मिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाया गया। वहीं लखनवी 2.0 रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी और बासी चिकन मिलने पर उसे नष्ट कराया गया। संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
जांच के दौरान विभिन्न होटलों में पनीर, खोआ, मिठाई, चाट, छोले और चटनी की भी जांच की गई। सभी संचालकों को निर्धारित मात्रा में फूड कलर का इस्तेमाल करने और मिलावटी मिठाई नहीं बेचने का निर्देश दिया गया। मिठाइयों पर मिलावटी के बजाय शुद्ध चांदी का वर्क लगाने को कहा गया।
खुदरा पट्टी की किराना दुकानों की जांच में किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान के पास फूड लाइसेंस नहीं मिला। सभी दुकानदारों को सात दिनों के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया। हल्दी, नमकीन, डिब्बाबंद लड्डू व बर्फी की जांच की गई। बर्णवाल किराना दुकान में पांच किलो मिलावटी हल्दी मिलने पर उसे नष्ट कराया गया और नोटिस जारी किया गया।
टोबैको कंट्रोल सेल की जांच में चार दुकानों पर खुले में सिगरेट व गुटखा बेचने पर जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों को बताया गया कि खुला सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचना कोटपा कानून का उल्लंघन है। सरकारी कार्यालय, स्कूल व अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने तथा चेतावनी पोस्टर लगाने का निर्देश दिया गया।
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