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Omicron के बढ़ते खतरे को भांपते हुए DGCA ने इस तारीख तक बैन की इंटरनेशनल फ्लाइट्स


भारत में Omicron के बढ़ते खतरे को भांपते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक बार फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला किया है।

 वर्तमान में दुनियाभर के कई देश अब भी कोरोना के खौफ में जी रहे हैं इसी बीच नए 'ओमिक्रॉन' (Omicron) नाम के वैरिएंट ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है और अब तो भारत का नाम भी उन देशों में शामिल हो गया है। जो कोरोना के नए वैरिएंट के खौफ में जी रहे है। हालांकि, भारत में अब तक इसके 35 मामले ही सामने आए है जबकि, विदेशों में इसके मामलों में भी तेजी से बढ़त दर्ज होती नजर आरही है। इस बढ़ते खतरे को भांपते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक बार फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला किया है।

DGCA ने बैन की इंटरनेशनल फ्लाइट्स :

दरअसल, भारत में भले आज कोरोना के मामलों में कमी दर्ज हुई हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से फैलना शुरू हुए कोरोना के नए Omicron वैरिएंट के मामले कुछ ही दिन 35 पर पहुंच गए हैं। इन मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए देश कि सरकार कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन और रोकथाम के लिए उपाय कर रही थी। इसी कड़ी में भारत के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर एक बार फिर बैन करने कि घोषणा कर दी है। DGCA द्वारा किए गए ऐलान के अनुसार, इन फ्लाइट्स पर 31 जनवरी 2022 (31 January) तक रोक लगा दी गई है। DGCA ने इस मामले में जानकारी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

DGCA का नोटिफिकेशन :

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने गुरुवार की शाम जारी किए नोटिफिकेशन में कहा कि, 'सभी शेडयूल्ड अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (Sheduled International Flights) पर 31 जनवरी 2022 तक रोक जारी रहेगी। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 26 नवंबर 2021 को जारी सर्कुलर में कुछ बदलाव किया गया है। केस ऑन केस बेसिस (Case on Case Basis) पर चुनिंदा रूट के लिए शेडयूल्ड अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी दी जा सकती है।'

एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को भेजे आदेश :

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को आदेश दिए गए है। साथ ही इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। DGCA द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि, 'यह रोक ऑल-कार्गो फ्लाइट (All-Cargo Flight) और स्पेशल मंजूरी प्राप्त फ्लाइट के लिए नहीं है।

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