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आंखों के लिए इलाज के लिए विदेश जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

आंखों के लिए इलाज के लिए विदेश जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति


सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने उन्हें यात्रा का पूरा वि ...और पढ़ें








टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी(फाइल फोटो)


सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी।


आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह तक विदेश जा सकेंगे।


कोर्ट ने यात्रा विवरण प्रस्तुत करने की शर्त रखी।



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को चिकित्सा उपचार के लिए तीन सप्ताह तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। अभिषेक बनर्जी को सितंबर महीने में अपनी आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी मिली है।


इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपना चिकित्सा उपचार चुनने का अधिकार है। यह तय करना आपका काम नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने बनर्जी को क्या रखी शर्तें?

हालांकि, अदालत ने अनुमति के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बनर्जी को निर्देश दिया है कि वे अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम, उड़ानों का विवरण, ठहरने की जगह और उन डॉक्टरों व अस्पताल की पूरी जानकारी प्रस्तुत करें जहां वे अपना इलाज कराने वाले हैं।
आपको बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर धमकाने वाले बयान देने से जुड़ा एक पुलिस मामला दर्ज है। 2016 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी आंख में चोट लग गई थी, जिसके इलाज के लिए ही उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
बीजेपी नेताओं ने जताई देश से भागने की आशंका

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सत्ताधारी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि अगर बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है, तो वे देश छोड़कर भाग सकते हैं।


पश्चिम बंगाल की मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि लोकसभा सांसद अपनी चिकित्सा स्थिति का इस्तेमाल देश छोड़ने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर उन्हें इलाज की जरूरत है, तो हम राज्य के सरकारी अस्पताल में उनके लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। यहां लाखों लोगों का इलाज होता है। यह देश से भागने की एक योजना हो सकती है।


इसके अलावा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता भारतीय कानून से बचने के लिए अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का दुरुपयोग कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वे विदेश जाने के लिए बेताब हैं क्योंकि वे भागना चाहते हैं। एक बार जब राजनयिक पासपोर्ट वाला कोई व्यक्ति ऐसे देश पहुंच जाता है जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो उसे वापस लाना मुश्किल हो जाता है।
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