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'5 बार जेल जाऊंगा लेकिन पैसा नहीं...' Rajpal Yadav के रवैये पर कोर्ट का कड़ा रूख, कर्ज के साथ लगाया जुर्माना




'5 बार जेल जाऊंगा लेकिन पैसा नहीं...' Rajpal Yadav के रवैये पर कोर्ट का कड़ा रूख, कर्ज के साथ लगाया जुर्माना

दिल्ली HC ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें








राजपाल यादव को हुई 3 महीने की जेल

HIGHLIGHTS

राजपाल यादव को हुई 3 महीने की जेल


पैसा चुकाने को तैयार नहीं एक्टर?


चेक बाउंस मामले में एक्टर को राहत नहीं



एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजपाल यादव काफी समय से सुर्खियों में हैं। ₹9 करोड़ के कर्ज के मामले में उन्हें जमानत और कर्ज चुकाने के लिए समय मिला था। हालांकि, कोर्ट के आदेशों का बार-बार उल्लंघन करने के कारण वे नई मुसीबत में फंस गए। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया।
राजपाल यादव को 3 महीने जेल की सजा

कोर्ट के फैसले के बाद, मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पेश हुए वकील ने ANI से बातचीत में कहा, 'आज राजपाल यादव (Rajpal Yadav) द्वारा दायर मामलों में आदेश सुरक्षित रख लिए गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, राजपाल यादव द्वारा दायर सभी 21 मामले खारिज कर दिए गए हैं और सेशंस कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है; साथ ही उन्हें हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है।


तीन महीने की जेल की सजा एक साथ चलेगी। श्रीमती राधा राजपाल यादव भी इन मामलों में आरोपी थीं। उन्हें हर मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। फैसला सुनाए जाते समय, उनके वकील ने प्रोबेशन की अपील की। कोर्ट ने प्रोबेशन की उनकी अपील को ठुकरा दिया'।






राजपाल ने दिया था ये बयान

कोर्ट ने देखा कि एक्टर ने कोर्ट से किए गए वादों को बार-बार तोड़ा है। कोर्ट ने एक्टर के उस बयान पर भी ध्यान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 'पांच बार जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन एक पैसा भी नहीं देंगे'। कोर्ट ने अब राजपाल यादव को दो महीने का समय दिया है कि वे या तो आदेश का पालन करें या फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दें।
राजपाल यादव केस के बारे में और जानकारी

यादव ने इसी मामले में नवंबर 2018 में तीन महीने की जेल की सजा काटी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें शुरुआती ₹5 करोड़ का मूल लोन न चुका पाने के कारण तीन महीने की सिविल जेल की सजा सुनाई थी। पिछली बार जब राजपाल यादव को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने 5 फरवरी 2026 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। ऐसा तब हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बकाया लोन चुकाने के लिए और समय मांगने की उनकी आखिरी समय की अपील को खारिज कर दिया था।




तिहाड़ जेल जाने से पहले यादव ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर माना कि वे भारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और बकाया चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा है।
राजपाल यादव का वर्कफ्रंट

राजपाल यादव पिछली बार अक्षय कुमार स्टारर हॉरर कॉमेडी भूत बंगला में नजर आए थे। इस वक्त वे अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा वेलकम टू द जंगल (Welcome To The Jungle) में नजर आ रहे हैं जो 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
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