बांग्लादेश चुनाव: मतदान केंद्रों के 400 गज के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक, जमात प्रमुख ने किया विरोध
बांग्लादेश चुनाव: मतदान केंद्रों के 400 गज के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक, जमात प्रमुख ने किया विरोध
बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 12 फरवरी को मतदान केंद्रों के 400 गज के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्देश का दक्षिणपंथी रा ...और पढ़ें
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बांग्लादेश में मतदान केंद्रों पर मोबाइल बैन (प्रतिकात्मक फोटो- gemini)
मतदान केंद्रों के 400 गज में मोबाइल प्रतिबंधित
जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने किया विरोध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी कर 12 फरवरी को मतदान केंद्रों के 400 गज के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस निर्देश के विरोध में दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और धमकी दी है कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे।
निर्देश में कहा गया है, “किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन के साथ मतदान केंद्र में प्रवेश करने या उसके 400 गज के दायरे में रहने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध मतदाताओं, मतदान एजेंटों और चुनाव ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों पर लागू होगा, कुछ सीमित अपवादों के साथ।''
ये लोग होंगे आदेश से बाहर
इसमें यह भी कहा गया है कि केवल पीठासीन अधिकारी, केंद्रों पर तैनात पुलिस के प्रभारी अधिकारी और चुनाव ड्यूटी पर तैनात दो अधिकृत अर्ध-पुलिस अंसार सदस्य ही इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे।
उधर, जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने चेतावनी दी है कि अगर यह निर्देश वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।
बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 12 फरवरी को मतदान केंद्रों के 400 गज के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्देश का दक्षिणपंथी रा ...और पढ़ें
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बांग्लादेश में मतदान केंद्रों पर मोबाइल बैन (प्रतिकात्मक फोटो- gemini)
मतदान केंद्रों के 400 गज में मोबाइल प्रतिबंधित
जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने किया विरोध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी कर 12 फरवरी को मतदान केंद्रों के 400 गज के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस निर्देश के विरोध में दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और धमकी दी है कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे।
निर्देश में कहा गया है, “किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन के साथ मतदान केंद्र में प्रवेश करने या उसके 400 गज के दायरे में रहने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध मतदाताओं, मतदान एजेंटों और चुनाव ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों पर लागू होगा, कुछ सीमित अपवादों के साथ।''
ये लोग होंगे आदेश से बाहर
इसमें यह भी कहा गया है कि केवल पीठासीन अधिकारी, केंद्रों पर तैनात पुलिस के प्रभारी अधिकारी और चुनाव ड्यूटी पर तैनात दो अधिकृत अर्ध-पुलिस अंसार सदस्य ही इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे।
उधर, जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने चेतावनी दी है कि अगर यह निर्देश वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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