क्या फर्जी HRA Claims की जांच के लिए चल रहा विशेष अभियान?
क्या फर्जी HRA Claims की जांच के लिए चल रहा विशेष अभियान?
False HRA Claims कई रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एचआरए क्लेम के लिए स्पेशल ड्राइव चला रहा है। इस तरह के रिपोर्ट को लेकर आयकर विभाग ने प्रेस रिलीज जारी की। इस रिलीज में विभाग ने कहा कि यह सब झूठ है। विभाग द्वारा HRA Claim के लिए कोई स्पेशल अभियान नहीं चलाया जा रहा है।

False HRA Claims कई रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एचआरए क्लेम के लिए स्पेशल ड्राइव चला रहा है। इस तरह के रिपोर्ट को लेकर आयकर विभाग ने प्रेस रिलीज जारी की। इस रिलीज में विभाग ने कहा कि यह सब झूठ है। विभाग द्वारा HRA Claim के लिए कोई स्पेशल अभियान नहीं चलाया जा रहा है।

आयकर विभाग चला रहा है HRA Claim के लिए स्पेशल ड्राइव
HRA Claims: कई बार टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते वक्त टैक्स बचाने के लिए HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ी जानकारी गलत भर देते हैं। इन मामलों को लेकर कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि HRA क्लेम का कई लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई केस को दोबारा खोल रहा है।
इस तरह के रिपोर्ट पर कर रहे क्लेम को लेकर सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में विभाग ने बताया कि वह इस तरह के मामलों के लिए कोई स्पेशल ड्राइव नहीं चला रहा है। विभाग ने टैक्सपेयर को इन गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया है।
सीबीडीटी ने इन रिपोर्ट का खंडन किया।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर प्रेस रिलीज पोस्ट की। आयकर विभाग के प्रेस रिलीज के अनुसार एचआरए क्लेम के लिए कोई स्पेशल अभियान नहीं चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर मामलों को फिर से खोलने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टें गलत हैं।
गलतियां सुधार सकते हैं करदाता
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने अपने बयान में कहा कि गलत तरीके से एचआरए क्लेम करने वालों के खिलाफ हमारी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर कोई टैक्सपेयर एचआरए में गलती कर देता है तो उसे सुधारने के लिए विभाग मौका देता है। यहां एचआरए क्लेम के मामले में भी विभाग प्रक्रिया का पालन कर रहा है।
सीबीडीटी नहीं कर रहा है कोई जुर्माना
कुछ समय से कई मीडिया रिपोर्ट यह कह रहे थे कि जो भी करदाता गलत तरीके से एचआरए क्लेम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आयकर विभाग सख्त हो रहा है। विभाग द्वारा जुर्माना या फिर केस को री-ओपन किया जा रहा है। इस तरह के रिपोर्ट को लेकर विभाग ने साफ कहा कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।
विभाग ने बताया कि उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के कुछ एचआरए मामलों की जांच की, जिसमें कुछ गलतियां पाई गई है। विभाग ने करदाता को भूल सुधारने के लिए मौका दिया है।
HRA Claims: कई बार टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते वक्त टैक्स बचाने के लिए HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ी जानकारी गलत भर देते हैं। इन मामलों को लेकर कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि HRA क्लेम का कई लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई केस को दोबारा खोल रहा है।
इस तरह के रिपोर्ट पर कर रहे क्लेम को लेकर सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में विभाग ने बताया कि वह इस तरह के मामलों के लिए कोई स्पेशल ड्राइव नहीं चला रहा है। विभाग ने टैक्सपेयर को इन गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया है।
सीबीडीटी ने इन रिपोर्ट का खंडन किया।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर प्रेस रिलीज पोस्ट की। आयकर विभाग के प्रेस रिलीज के अनुसार एचआरए क्लेम के लिए कोई स्पेशल अभियान नहीं चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर मामलों को फिर से खोलने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टें गलत हैं।
गलतियां सुधार सकते हैं करदाता
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने अपने बयान में कहा कि गलत तरीके से एचआरए क्लेम करने वालों के खिलाफ हमारी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर कोई टैक्सपेयर एचआरए में गलती कर देता है तो उसे सुधारने के लिए विभाग मौका देता है। यहां एचआरए क्लेम के मामले में भी विभाग प्रक्रिया का पालन कर रहा है।
सीबीडीटी नहीं कर रहा है कोई जुर्माना
कुछ समय से कई मीडिया रिपोर्ट यह कह रहे थे कि जो भी करदाता गलत तरीके से एचआरए क्लेम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आयकर विभाग सख्त हो रहा है। विभाग द्वारा जुर्माना या फिर केस को री-ओपन किया जा रहा है। इस तरह के रिपोर्ट को लेकर विभाग ने साफ कहा कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।
विभाग ने बताया कि उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के कुछ एचआरए मामलों की जांच की, जिसमें कुछ गलतियां पाई गई है। विभाग ने करदाता को भूल सुधारने के लिए मौका दिया है।
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