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मोदी के खिलाफ बोलकर फंस गए महंत, चुनाव आयोग के आदेश पर धारा 506 के तहत अपराध दर्ज

मोदी के खिलाफ बोलकर फंस गए महंत, चुनाव आयोग के आदेश पर धारा 506 के तहत अपराध दर्ज

महंत की ना तो सफाई काम आई, न छत्तीसगढ़िया कार्ड। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ उनकी हेट स्पीच पर कार्रवाई का आदेश दे दिया है।




रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के राजनांदगांव में दिए गए बयान को गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया था। वहीं शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। उल्लेखनीय है कि, चरणदास महंत ने 3 अप्रैल को राजनांदगांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की नामंकन रैली के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर लाठी मारने वाला सांसद चुनने की अपील की थी।

भाजपाइयों ने अपनाया आक्रामक रवैया

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर छत्तीसगढ़ में भी भाजपाइयों ने आक्रामक रवैया अपनाया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आक्रमक हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि हिम्मत है तो पहले लाठी उन्हें मारे। ऐसे ही वित्त मंत्री ओपी चौघरी ने भी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयान जारी किए।

महंत स्टार प्रचारक, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला

उधर, प्रधानमंत्री का मामला था लिहाजा निर्वाचन आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया। दरअसल, महंत कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। सो, अफसरों का कहना है कि स्टार प्रचारक के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर सीधे एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को दोपहर महंत के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसे राजनांदगांव जिला प्रशासन को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन का आदेश राजनांदगांव के थाने में पहुंच गया है। राजनांदगांव पुलिस ने धारा 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
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