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झारखंड हाई कोर्ट ने होमगार्ड भर्ती दौड़ परीक्षा पर लगाई रोक, अंतिम परिणाम पर भी पाबंदी

झारखंड हाई कोर्ट ने होमगार्ड भर्ती दौड़ परीक्षा पर लगाई रोक, अंतिम परिणाम पर भी पाबंदी


झारखंड उच्च न्यायालय ने होमगार्ड भर्ती बहाली दौड़ परीक्षा पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने आदेश दिया कि बिना कोर्ट की अनुमति के कोई ...और पढ़ें





झारखंड हाई कोर्ट ने होमगार्ड भर्ती दौड़ परीक्षा पर लगाई रोक, अंतिम परिणाम पर भी पाबंदी

संवाददाता, गोड्डा। झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने होमगार्ड भर्ती बहाली दौड़ परीक्षा (Jharkhand Home Guard Bharti) पर रोक लगा दी है। अदालत की अनुमति के बिना किसी भी अंतिम परीक्षा परिणाम को जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने पारित किया।


मालूम हो कि होमगार्ड के अभ्यर्थी सिकेंद्र मुर्मू बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना निर्देश राज्य सरकार को दिया।

अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में फाइनल रिजल्ट तब तक प्रकाशित नहीं किए जाएंगे, जब तक कोर्ट से इसकी अनुमति नहीं मिल जाती है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए काउंटर एफिडेविट दाखिल करे।
अदालत ने इस मामले को चार सप्ताह बाद एक अन्य संबंधित केस डब्ल्यू पी एस नंबर 2656 of 2023 के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। संभावना है कि अगली सुनवाई अप्रैल 2026 के मध्य में होगी।

सुनवाई के दौरान कौन रहे मौजूद याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रंजन प्रसाद राम ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से मुन्ना लाल यादव और दीपक कुमार उपस्थित हुए। हाई कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर राज्य में चल रही होमगार्ड भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है।
मालूम हो कि जिले में होमगार्ड परीक्षा को लेकर दौड़ का आयोजन है। ऐसे में अब कोर्ट के आदेश के बाद नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। यदि जिला प्रशासन होमगार्ड परीक्षा को लेकर दौड़ का आयोजन कराती है तो पुन: यह बहाली रुकने पर अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जाएंगे, जिसके बाद यह मामला फिर से खटाई में पड़ जाएगा।
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